Bihar bhumi batwara Namantaran 2025: बिहार राज्य मे निवास करने वाले नागरिक अपनी दादा, परदादा, पिता कि जमीन का बंटवारा करना चाहते है। परन्तु जमीन सम्बंधित जानकारी न होने के कारण भूमि स्वामित्व को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दे कि यहाँ पर आपको आसान भाषा मे बताएगे कि आप बिहार जमीन बंटवारा/नामांतरण 2025 आवेदन प्रक्रिया, पात्रता मापदंड, दस्तावेज, फॉर्म डाउनलोड इत्यादि ।
Bihar bhumi batwara Namantaran 2025
अगर आपके पास पुश्तैनी जमीन है जिसमे अपने परिवार के सभी सदस्यों के नाम दर्ज है या परिवार के नाम से जमीन है और अब आप जमीन का बंटवारा करके अपने हिसे कि जमीन अपने नाम करना चाहते है तो राज्य सरकार द्वारा वर्तमान मे “राजस्व एवं महा अभियान” चलाया जा रहा है जिसके माध्यम से अपने ग्राम पंचायत मे आयोजित कैंप मे जाकर जमीन का बंटवारा करवा सकते है ।
Bihar Bhumi Batwara/ Namantaran Overview
नाम | बिहार भूमि बंटवारा/ नामांतरण 2025 |
विभाग | राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार |
वित्तीय वर्ष | 2025-26 |
श्रेणी | प्रॉपर्टी बिहार |
माध्यम | ऑनलाइन और ऑफलाइन |
अभियान | राजस्व एवं महा-अभियान |
अवधि | 16 अगस्त से 20 सितम्बर 2025 |
स्थिति | उपलब्ध |
हेल्पलाइन | – |
विभाग कि वेबसाइट | bhumibihar.bihar.gov.in |
Batwara namantaran Latest News
बिहार सरकार द्वारा वर्तमान मे राजस्व महा अभियान चलाया जा रहा है जिसके माध्यम आम नागरिक जो भूमि पर मालिकाना हक रखता है वह अपने ग्राम पंचायत मे जाकर बिहार जमाबंदी बटवारा सम्बंधित सभी कार्य करवा सकते है यह कैंप 20 सितम्बर तक रहेंगा।
batwara Namantaran 2025 के लिए आवश्यक दस्तावेज-
- संयुक्त/पूर्वज की जमाबंदी के सभी खाता
- संयुक्त/पूर्वज की जमाबंदी के सभी खेसरा
- सभी हिस्सेदारों के नाम / मोबाइल नंबर
- पूर्वज का मृत्यु प्रमाण पत्र
- रकबा का सही-सही विवरण
- बंटवारा अभिलेख
- आवेदन प्रपत्र
- वंशावली
- सभी हिस्सेदारों के आधार कार्ड इत्यादि।
बंटवारा नामांतरण आवेदन प्रक्रिया-
1) संयुक्त / पूर्वज (मृत्यु उपरांत) की जमाबंदी को आपसी सहमति/रजिस्टर्ड/कोर्ट द्वारा बंटवारे के आधार पर हिस्सेदारों के नाम से अलग-अलग जमाबंदी कायम कराएँ।
2) सर्वप्रथम संयुक्त/पूर्वज की जमाबंदी के सभी, खाता, खेसरा तथा रकबा का सही-सही विवरण परिमार्जन के माध्यम से दर्ज कराएँ।
3) इसके बाद बंटवारा नामांतरण हेतु उपलब्ध कराये गये प्रपत्र में विवरण भरकर बंटवारा अभिलेख, पूर्वज के मृत्यु प्रमाण पत्र तथा वंशावली तथा सभी हिस्सेदारों के नाम/मोबाईल नंबर के साथ प्रपत्र राजस्व महा-अभियान कैम्प में जमा करें।
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